Indian Constitution Articles in my word

Part 1 ( भारत एवं इसके राज्यक्षेत्र )

Article 1 भारत, यानी INDIA राज्यों का संघ होगा,
राज्य वो शामिल होंगे जो पहली अनुसुची में होंगे,
या अर्जित किये राज्य हो
Article 2 संसद नियम के अनुसार जो ठीक समझे नए राज्य का प्रवेश कर सकती है या उनको बना सकती है
Article 3
संसद नियम अनुसार दो राज्यों के क्षेत्र को मिला कर या एक राज्य के क्षेत्र को अलग कर नये राज्य बना सकती है, या दो राज्यों को एक कर सकती है,
संसद किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है, घटा सकती है, सीमा में परिवर्तन कर सकती है, राज्य का नाम बदल सकती है
Article 4Article 2, 3 अनुसार परिवर्तन 368 के अधीन नहीं है
ये साधारण बहुत से संभव है

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